सोमवार, 14 दिसंबर 2020

लोक अदालत में बिजली के 4500 प्रकरणों में समझौता, 5.75 करोड़ जमा, उपभोक्ताओं को 2.15 करोड़ की छूट प्रदान की गई

 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के 15 जिलों में शनिवार  को हुई राष्ट्रीय लोक अदालत  में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत करवाया गया।  प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि कुल 4500 मामले 44 न्यायालय क्षेत्र में निराकृत हुए।   अदालत में 5 करोड़ 75 लाख  की राशि कंपनी को प्राप्त हुई। अदालत में 3800 उपभोक्ताओं को 2 करोड़ 15  लाख रुपए की छूट प्रदान की गई।  

नेशनल लोक अदालत में   प्री-लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 40 फीसदी एवं ब्याज पर सौ फीसदी छूट प्रदान की गई। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 25 फीसदी एवं ब्याज पर 100 फीसदी की छूट प्रदान की गई। 


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