शनिवार, 12 दिसंबर 2020

नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील न्यायालयों में आज 17 न्यायिक खण्डपीठें करेगीं नेशनल लोक अदालत में 3196 प्रकरणों की सुनवाई

 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमती सुनीता यादव के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय दतिया एवं तहसील न्यायालय सेवढ़ा व भाण्डेर में 12 दिसंबर 2020 को आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत में कुल 17 खण्डपीठें बनाई गई है। लोक अदालत में जिला एवं तहसील स्तर के खण्डपीठ पीठासीन अधिकारी एवं सुलहकर्ता सदस्यों द्वारा सुलहवार्ता कराई जाकर आपसी समझौते कराये जायेगें।

    नेशनल लोक अदालत का विधिवत शुभारम्भ जिला न्यायाधीष एवं अध्यक्ष श्रीमती सुनीता यादव के मुख्य आतिथ्यि में जिला न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर भवन के सभाकक्ष में 10:30 बजे किया जायेगा। लोक अदालत में न्यायाधीशगण, सुलहकर्ता सदस्यों के साथ उपस्थित रहेगें।
    जिला न्यायाधीश श्रीमती सुनीता यादव द्वारा लोगों से अपील की गई कि यदि वे किसी भी आलम्बित वाद को नेशनल लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निपटाना चाहते है तो संबधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया के कार्यालय में दिनांक 12 दिसंबर 2020 को सम्पर्क कर अपने राजीनामा योग्य मामले का निराकरण राजीनामा के आधार पर करा सकते हैं। जिला न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निराकरण किया जाता है जिसके निर्णय के विरूद्व कोई अपील नहीं होती।
    जिला न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में वाद निराकरण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होता एवं लम्बित मामलों के लोक अदालत में निराकरण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था होती है। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित होती है। साथ ही त्वरित, सस्ता, सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक का नैतिक अधिकार है, नेशनल लोक अदालत का आयोजन तहसील न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक किसी भी न्यायालय अथवा विभागी मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु आवेदन पत्र अंतिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिये लंबित मामलों से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर है।

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