जिले में सरसों एवं गेहूँ नमूने बीज परीक्षण प्रयोगशाला में विश्लेषण के दौरान अमानक स्तर के पाए जाने पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास दतिया के उपसंचालक ने पांच कंपनियों के अमानक बीज के लॉट को जिले में क्रय-विक्रय, भण्ड़ारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कृषि कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक एवं बीज अनुज्ञापन अधिकारी दतिया डॉ. एके बड़ौनिया ने बीज अधिनियम 1966 की धारा 6 (ए) तथा 7 बी का उल्लंघन होने के कारण बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खंड 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 5 बीज कंपनियों के नमूने अमानक पाए जाने पर जिले में प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसमें भाण्ड़ेर में मैसर्स जय शिवशंकर बीज भण्ड़ार से लिए गए कृष्णा रिसर्च सीट प्रायवेट लिमिटेट सर्वे नम्बर 530/1 गोड़ा मंडी विपेज मुलकाजगिरी तेलंगना का सरसो लफर क्रांति बीज किस्म एवं महाराष्ट्रा हाई व्रिड सीड प्रायवेट लिमिटेड रेश्म भवन वीरनारी मेन रोड़ मुंबई का लिया गया सरसो महको गोल्ड प्लस का नमूना अमानक स्तर का पया गया। इसी प्रकार कार्यालय व.कृ.वि.अ. भाण्ड़ेर से शा.कृ.प्रा. इन्दरगढ़ से गेहूँ एचआई 8713 और वैष्ण्वी बीज भण्ड़ार सेवढ़ा से राज सीड्स बीज 39 स्माल स्टेट इण्डस्ट्रियल कोटा से गेहूँ जी डब्लू 322 का लिया गया नमूना अमानक स्तर का पाया गया। जबकि मैसर्स रामया खाद बीज भण्ड़ार दतिया से संपत एग्रीटेग प्रायवेट लिमिटेड पटेल नगर इन्दौर का गेहूँ लोकमान टीएल का नमूना अमानक पाए जाने पर उक्त बीजों के लॉट के क्रय-विक्रय भण्ड़ारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो तत्काल प्रभाव से जिले में लागू रहेगा। उल्लेखनीय है कि बीज गुण नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधानों के तहत् बीज निरीक्षक विकासखंड दतिया, भाण़्ड़ेर एवं सेवढ़ा द्वारा नमूने लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजे गए थे।
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बुधवार, 9 दिसंबर 2020
पांच कंपनियों के सरसों एवं गेहूँ के नमूने अमानक पाए जाने पर क्रय विक्रय भण्ड़ारण एवं स्थानांतरण पर प्रतिबंध
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