नगर पालिका निरीक्षक तहसील न्यायालय से दण्डित
4 दिसम्बर। भारतीय कानून के कई प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला नगर पालिका दतिया का स.रा.नि.राजेन्द्र कुमार अहिरवार के द्वारा मुहल्ला खलकापुरा में अपने ही पैत्रिक निवास स्थान के निकट खलकापुरा में प्रस्तावित रिंग रोड रर से सटाकर षासकीय भूमि पर सगा भाई वेदप्रकाष पुत्र अम्बिका के साथ मिलकर पक्का निर्माण कर कमरा बनवाकर अतिक्रमण किया गया जिसकी सामाजिक महिला कार्यकर्ता श्रीमती राजश्री गौतम द्वारा तहसीलदार दतिया को दिनांक 3 मार्च 2020 को तथ्ययात्मक लिखित रूप से षिकायत की गई थी। जिसकी राजस्व निरीक्षक के जाॅच प्रतिवेदन पर अतिक्रामक राजेन्द्र अहिरवार एवं वेदप्रकाश पुत्र अम्बिका के विरूद्ध अतिक्रमण प्रकरण दर्ज होकर न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनो भाई उक्त अतिक्रमित कमरा के समर्थन में साक्ष्य व मालिकाना हक के दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे। परिणामतः न्यायालय अतिक्रमा प्र.क्र.13/अ-68/2020 में माननीय नीतेश भार्गव तहसीलदार महोदय नजूल द्वारा दिनांक 20.11.2020 को आदेष पारित करते हुये राजेन्द्र एवं वेदप्रकाश को दोषी मानते हुये 1000 (एक हजार रूप्य) से दण्डित करते हुए 7 दिवस के अन्दर किया गया अतिक्रमण हटाने हेतु बेदखली नोटिस जारी किया। न्यायालय द्वारा नगर पालिका अधिकारी दतिया को भी वांछित अतिक्रमण हटवाकर पालन प्रतिवेदन न्यायालय को भेजने हेतु निर्देषित किया गया है।
दिनांक 04.12.2020 शिकायतकर्ता
श्रीमती राजश्री गौतम
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