शुक्रवार, 8 जनवरी 2021

गेंहूं जी.डब्ल्यू 322 उर्वरक अमानक पाए जाने पर क्रय विक्रय भण्ड़ारण एवं स्थानांतरण पर प्रतिबंध

 जिले में गेंहूं जी. डब्ल्यू 322 उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला में विश्लेषण के दौरान अमानक स्तर के पाए जाने पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास दतिया के उपसंचालक ने उक्त उर्वरक के लॉट को जिले में क्रय-विक्रय, भण्ड़ारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

    कृषि कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक एवं बीज अनुज्ञापन अधिकारी दतिया डॉ. एके बड़ौनिया ने बीज अधिनियम 1966 की धारा 6 (ए) तथा 7 (बी) का उल्लंघन होने के फलस्वरूप जिले में गेंहूं जी. डब्ल्यू 322 उर्वरक के नमूने अमानक पाए जाने पर जिले में प्रतिबंध लगा दिया गया है। बीज के नमूना अमानक पाए जाने पर बीजों के लॉट के क्रय-विक्रय भण्ड़ारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आईएफएसडीसी सिरोंज कंपनी का गेंहू जी डब्लू 322 का नमूना मै. आईएफएफडीसी कृषक सेवा केन्द्र बड़ौनी से लिया गया है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

सरकारी धन के गबन के मुलजिमों को बचाने में 20 साल तक लगी रही मुरैना पुलिस, हाई कोर्ट ने कराई थी एफ आई आर , केस डायरी कोर्ट से चुराकर गायब की , सबूत फाड़ फाड़ कर फेंके , कानूनऔर कोर्ट की ऑंखों में झोंकी धूल

     मुख्यमंत्री ने लिया एक्शन  मुरैना 15 सितंबर ( ग्वालियर टाइम्स ) लगातार 20 साल तक कोर्ट और कानून की ऑंखों में धूल झोंक कर भारी भरकम रिश्...