रविवार, 7 मार्च 2021

वाहन का बीमा एवं चालक पर ड्राइविंग लाइसेंस न होना मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अपराध है - विशेष न्यायाधीश रावतपुरा कॉलेज में आयोजित किया गया विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमती सुनीता यादव के निर्देशन में आज शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा रावतपुरा कॉलेज में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।
   क्रार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विशेष न्यायाधीश दतिया श्री मधुसूदन मिश्रा द्वारा कार्यक्रम के प्रारम्भ मॉ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया। विधिक जागरूकता शिविर के दौरान अतिथिगणों का स्वागत श्री शातान्नु अग्रवाल मैनेजिंग ट्रस्टी रावतपुरा कॉलेज द्वारा पुष्प गुच्छ देकर किया गया।   
    मुख्य अतिथि के रूप विशेष न्यायाधीश दतिया श्री मुधुसूदन मिश्रा द्वारा जागरूकता शिविर के दौरान जानकारी देते हुये बताया गया कि मूल अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। अधिकार के बिना कर्तव्य एवं कर्तव्य के बिना अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है, इसलिये संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य समाहित किये गये है, ताकि अच्छे समाज एवं राष्ट्र का निर्माण हो सके। मूल कर्तव्यों का पालन सभी को करना चाहिये, जिससे अच्छे नागरिक बन सकें किंतु मूल कर्तव्यों के साथ ही दैनिक जीवन में छोटे-छोटे कई कर्तव्य होते है, जिनका उल्लंघन प्रतिदिन किया जाता है जैसे माता-पिता की आज्ञा न मानना, माता-पिता एवं गुरूजन का सम्मान नहीं करना, दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करना आदि। इसी प्रकार दैनिक जीवन में कई कानूनों का भी उल्लंघन किया जाता है।
    जागरूकता शिविर में अपर जिला न्यायाधीश श्री हितेन्द्र द्विवेदी एवं अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया श्री दिनेश कुमार खटीक द्वारा बताया कि स्कूल, कॉलेज में बिना लाईसेंस, हेलमेट के बच्चे मोटर साईकिल लेकर आते है, जबकि बिना लाईसेंस एवं हेलमेट के वाहन चलाना अपराध है। माता-पिता को भी बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने तथा लाईसेंस बन जाने के बाद ही दी जाना चाहिये। बच्चों को अपने जीवन के साथ खिलवाड नहीं करना चाहिये तथा हेलमेट और अमूल्य जीवन की तुलना कर समझना चाहिये कि क्या ज्यादा कीमती है?
    शिविर में अपर जिला न्यायाधीश दतिया श्री अजय कान्त पाण्डे द्वारा भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39ए के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लेकर तहसील विधिक सेवा समिति के गठन के संबध में जानकारी एवं महत्व के बारे में जानकारी दी ।
    कार्यक्रम का संचालन श्री कुषाग्र रावत एवं श्री सुनील त्यागी द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री रोहित सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती शैली अग्रवाल ट्रस्टी, श्री अरूण कौशिक रजिस्ट्रार, प्राचार्य श्री हर्षित चौहान प्राचार्य, डॉ. विवेक गुप्ता, प्राचार्य श्री आर. के. मालवीय एवं पैरालीगल वालेंटियर श्री सतेन्द्र दिसौरिया सहित रावतपुरा कॉलेज के छात्र-छात्रायें उपस्थित रहे।

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