यात्री बसों में वृद्धजनों को बैठने में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए सभी दतिया जिले में चलने वाली यात्री बसों में वृद्धजनों के लिए दो सीटे आरक्षित रखी जायेगी।
कलेक्टर श्री संजय कुमार ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए है कि माता-पिता भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2009 के तहत् सभी यात्री बसों में वृद्धजनों के बैठने हेतु 2 सीटे आरक्षित रखी जाये। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिला स्तरीय समिति द्वारा लिये गए निर्णय अनुसार प्रत्येक नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है उन सभी वृद्धजनों के लिए दतिया जिले में चलने वाली सभी यात्री बसों में बैठने हेतु दो सीटे आरक्षित की जाए। इन सीटों पर वृद्धजन हेतु आरक्षित है यह भी लिखा जाए। उन्होंने इस संबंध में 10 दिवस के अंदर कर्यवाही करने के निर्देश दिए है।ग्वालियर टाइम्स लाइव http://www.gwaliortimeslive.com , www,gwaliortimes.in C.E.O. & Principal Editor Narendra Singh Tomar "Anand" Advocate Regd H.Q. 42 -43 Gandhi Colony Morena . M.P Whatsapp : 9425738101 & 7000998037 E Mail Your News : nnyamorena@yahoo.co.in E Mail Administration : admin@gwaliortimeslive.com & admin@gwaliortimes.in
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